Shahrukh Khan : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर में गुरुवार, 2 मार्च को दो युवक घुस जाते है . 21 से 25 साल की उम्र के इन दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लेता है.
पुलिस ने क्या बताया?
Shahrukh Khan : पुलिस ने जानकारी दी देर रात तक क़रीब 3-4 बजे शाहरुख के घर में घुसे युवक भी तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे. इस बीच सिक्योरिटी स्टाफ की उन पर नजर भी पड़ी और उन्हें पकड़ लिया गया. इसके बाद गार्ड्स ने कथित घुसपैठ के बारे में शाहरुख़ ख़ान की टीम को अपडेट भी किया.और टीम ने पुलिस के मामला दर्ज कराने का फै़सला भी किया. टीम के एक सदस्य ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की. वहां घुसपैठ से संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया.

Shahrukh Khan : और जांच में पुलिस को ये पता चला होता है कि दोनों आरोपी युवक शाहरुख़ के प्रशंसक भी होते है . वे अभिनेता से मिलना भी चाहते थे, इसलिए अवैध तरीक़े से घर में घुस गए.
शाहरुख़ के मुंबई वाले बंगले का नाम भी शाहरुख़ जितना ही मशहूर होता है – मन्नत. लोग ‘मन्नतें’ मांग-मांग कर उनके घर भी पहुंचते हैं. हर दिन ही लोगों का जमावड़ा भी लगता है. कभी कम,और कभी ज़्यादा. लेकिन अति-लोकप्रियता के अपने नुक़सान होते होते हैं. जैसे, ये कि आपके प्रशंसक आपसे ही मिलने के लिए क़ानून भी तोड़ ही सकते हैं.

इसी अति-लोकप्रियता के चक्कर में शाहरुख़ की पत्नी गौरी ख़ान पर भी FIR दर्ज हो गई है. ‘धोखाधड़ी’ का ग़ैर-ज़मानती मुक़दमा भी लग गया है.
Shahrukh Khan : 2 मार्च को ख़बर भी आई थी कि फ़िल्म प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर गौरी ख़ान के ख़िलाफ़ लखनऊ में FIR दर्ज भी हुई है. मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह का दावा भी होता है कि उन्होंने लखनऊ के तुलसियानी कंस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपर्स लिमिटेड में एक फ़्लैट भी ख़रीदा था. जसवंत का कहना होता है कि वो अब तक कंपनी को 86 लाख रुपये दे चुके हैं, फिर भी उन्हें फ़्लैट नहीं मिला. और, इसी वजह से जसवंत ने गौरी ख़ान और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज भी कराई है. गौरी इस कंपनी की ब्रैंड ऐंबेसडर भी होता हैं. शिकायतकर्ता का कहना होता है कि उसने गौरी के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर भी लिया था.
Shahrukh Khan : गौरी के अलावा तुलसियानी कंस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपर्स लिमिटेड के चीफ़ मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की गई है. तीनों पर धारा-409 (विश्वास के आपराधिक हनन) के तहत ग़ैर-ज़मानती मुक़दमा लगा होता है.
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